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हाईकोर्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि नुनसर पाटन निवासी रम्मू उर्फ गुड्डू ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मृतिका की छोटी बहन समीप ही मौजूद थी। उसने अपने जीजा को बहन की हत्या करते देखा था।
इसीलिए वह अभियोजन की ओर से आईविटनेस गवाह बतौर प्रस्तुत की गई। सेशन कोर्ट ने आईविटनेस की गवाही को महत्व देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उस सजा के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जो कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज किए जाने योग्य है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद सेशन कोर्ट के 2005 में पारित फैसले को उचित पाते हुए मोहर लगा दी।
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