इंदौर। घर से भागकर 20 साल के लड़के ने 20 साल की लड़की से लवमैरिज कर ली। लड़की के भाई ने गुमशुदगी दर्ज करवाई, जब तक पुलिस उसे खोजती, लड़के ने थाने पर कॉल कर कहा कि हमने शादी कर ली है आप लड़की को मत खोजना। शादी के शपथ पत्र के आधार पर बाल विवाह विरोध उड़नदस्ते के सदस्य की शिकायत पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ केस कर उसे अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी है।
- कृष्णबाग कालोनी निवासी राखी 6 अक्टूबर को घर से लापता हो गई थी। राखी के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट विजयनगर थाने पर दर्ज करवाई थी।
- राखी के माता-पिता का देहांत हो चुका है। उसने कंप्यूटर सांइस में बीएससी किया है, जबकि उसका भाई होम्योपैथी डॉक्टर है।
- पूछताछ में पुलिस को पता चला कि राखी का उसी की कॉलोनी में रहने वाले अजय से प्रेम संबंध था। अजय अनपढ़ है और उसके खिलाफ पुलिस में तीन प्रकरण दर्ज हैं।
- पुलिस राखी की तलाश ही कर रही थी कि बुधवार को उसके भाई के पास किसी का कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि राखी और अजय देवास में शादी कर रहे हैं। भाई उन्हें रोकने के लिए जब तक कुछ करता इसके पहले ही अजय ने अपने मोबाइल से दोनों के शादी के फोटोज और नोटरी शपथ पत्र वाट्सएप कर दिया। इसमें उसने अपनी और राखी दोनों की उम्र 20-20 साल लिखी थी। इतना ही नहीं अजय ने खुद थाने पर कॉल कर बताया कि उसने राखी से शादी कर ली है उसे अब मत खोजना। इस पर पुलिस ने दोनों को बयान के लिए थाने बुलाया।
- राखी के भाई की शिकायत पर बाल विवाह विरोध उड़नदस्ते के सदस्य महेंद्र पाठक भी थाने पर पहुंचे। उन्होंने टीआई को शपथ पत्र दिखाते हुए अजय के खिलाफ बाल विवाह अधियनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। टीआई के मना करने पर उन्होंने डीआईजी से शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज कर अजय को गिरफ्तार कर लिया। जबकि राखी को उसके भाई के सुपुर्द कर दिया।
- लाड़ो अभियान के तहत बनाई गई बाल विवाह विरोधी उड़दस्ते के पाठक ने बताया कि मतदान के लिए भले ही 18 वर्ष की आयु निर्धारित है, लेकिन अधिनियम के मुताबिक शादी के समय लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है। इससे कम उम्र होने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। इस मामले में हमने शपथ पत्र पर गवाह के रूप में साइन करने वाले रवि और संतोष के अलावा नोटरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।
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