अपने आधार को पैन के साथ जोड़ने के लिए आपके पास केवल दो दिन बचे हैं। दो महत्वपूर्ण कार्डों को जोड़ने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन अवधि, इस साल के बजट में शुरू हुई थी जो शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी। सरकार ने बुधवार को अधिसूचित आयकर नियमों को संशोधित करने के लिए मौजूदा आधार संख्या को पैन कार्ड के साथ में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
ऐसा क्यूं? किया गया: सरकार के अनुसार आधार बॉयोमीट्रिक पहचान एक से अधिक पैन कार्ड बनाने वालो और कर चोरी करने वालों पर नजर रखने में मदद करेगी।
अगर आप आयकर सीमा के निचे आते है तो क्या ?
यदि आप आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं लेकिन फिर भी आपके पास पैन और आधार है तो दोनों को लिंक करना अनिवार्य है अन्यथा अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार आपकी पैन कार्ड सरकार द्वारा आने वाली तारीख से अमान्य हो जाएगी।
यहां तक कि वे व्यक्ति जिन्हे आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है जो आयकर से छूट सीमा से कम है लेकिन दोनों पैन और आधार उनके पास है,तो धारा 139AA के अनुसार दोनों कार्डो को जोड़ना उनके लिए आवश्यक है। यदि इस तरह के व्यक्ति अधिसूचित होने की तारीख से पहले दो कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो सोनू अय्यर, टैक्स पार्टनर और पीपल एडवाइजरी सर्विसेज लीडर, ईआई के अनुसार, पिछले बजट में पेश आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार उनके पैन अवैध होजायेंगे ।
अगर आप अपना पैन कार्ड को असमान्य नहीं होना देना चाहते है दोनों कार्ड को लिंक करें
यदि कोई व्यक्ति अनिवार्य रूप से पैन और आधार का लिंक नहीं करता है तो व्यक्ति का पैन अवैध हो जाएगा यदि किसी व्यक्ति का पैन अमान्य हो जाता है तो उसे सभी बैंकिंग, वित्तीय लेनदेन में समस्याएं आएगी।
कैसे करे लिंक
www.incometaxindiaefiling.gov. in पर आयकर पोर्टल पर जाएं और लिंक आधार पे क्लिक करें
फिर आपको ये फोर्म भरना होगा, याद रखे अगर आपके आधार और पैन के नाम में ज़रा सभी अन्तर है तो आपको OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा, जिनका नाम पैन कार्ड और आधार दोनों में एक ही है वे कॅप्टचा कोड का इस्तेमाल कर खुद को वेरीफाई करा सकते है।
लिंक आधार पे क्लिक करते ही आपका आधार पैन से जुड़ जाएगा
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